अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन के संचालन में तीन लोगों को पकड़ा गया – PC & PNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री के कड़े निर्देश पर आज राँची के पंडरा इलाके में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड (सेक्स डिटर्मिनेशन) करने वाले तीन लोगों को मौके पर पकड़ा गया
RANCHI: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री के कड़े निर्देश पर आज राँची के पंडरा इलाके में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड (सेक्स डिटर्मिनेशन) करने वाले तीन लोगों को मौके पर पकड़ा गया।
छापेमारी के दौरान तीन व्यक्तियों को पोर्टेबल USG मशीन (Make: Micromaxx, Serial No. WK1DPQ) के साथ गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया
जानकारी हो आज दिनांक 07/06/2026 को रवि स्टील चौक, पंडरा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर शराब दुकान के सामने वाली गली में एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था। जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली।
जिसको लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची, मंजूनाथ भजन्त्री के कड़े निर्देश पर आदेश के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची के निर्देश पर की गई छापेमारी के दौरान तीन व्यक्तियों को पोर्टेबल USG मशीन (Make: Micromaxx, Serial No.: WK1DPQ) के साथ गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
इस दौरान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, श्रीमती स्मृति, रातु थाना, PC & PNDT के कर्मी एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
पकड़े गए आरोपियों के नाम:
(1) सुरंजन कुमार पिता – पुत्र युधेश्वर प्रसाद
(2) अकाश कुमार पिता – पुत्र रंभू साहू
(3) शीला कुमारी – पुत्री महेन्द्र महतो
PC & PNDT Act (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) का सीधा उल्लंघन है।
बिना उचित पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन गैर-कानूनी है। इस एक्ट के अंतर्गत लिंग निर्धारण (Sex Determination) पूर्णतः प्रतिबंधित है।
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची ने रातु थाना प्रभारी को पत्र लिखकर उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध PC & PNDT Act के तहत मामला दर्ज करने और संबंधित साक्ष्यों सहित पूरे मामले पर कोर्ट में दिया जाएगा।
इस संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची ने कहा कि “सरकार की कठोर नीति के अनुरूप राज्य में किसी भी प्रकार के लिंग निर्धारण या अवैध अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनजातीय बहुल क्षेत्र में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के लिए ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है।”
सिविल सर्जन सदर ने सभी चिकित्सकों, अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों और संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी है कि PC & PNDT Act का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मशीन जब्त, लाइसेंस रद्द और जेल की सजा भी शामिल है।
जनता से अपील:
जनता से अपील की जाती है कि यदि किसी को भी अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र या लिंग निर्धारण की गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत निकटतम थाने या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, राँची में सूचना दें।
