September 27, 2026

भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर 26 सितंबर को रांची जिला में स्कूलों को बंद रखने का आदेश

0
IMG-20260320-WA0176

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जारी किया गया आदेश

जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग- KG से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश

आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत होंगे उत्तरदायी

RANCHI: भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर कल दिनांक 26.09.2026 को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जिला में संचालित सभी कोटि के सरकारी/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग- KG से वर्ग-12 तक के विद्यालय को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-34 के तहत दिया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र झारखण्ड, राँची के विशेष बुलेटिन 25.09.2026 को भारी बारिश के परिप्रेक्ष्य में येलो जोन की श्रेणी में राँची जिला को चिन्हित करते हुए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है।

जिसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

हालांकि, सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उक्त अवधि में ई-विद्यावाहिनी में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उक्त अवधि के दौरान किसी विद्यालय में अनिवार्य परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो उनके संचालन के संबंध में संबंधित विद्यालय प्रधान अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे।

यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि भारी बारिश के कारण होने वाली संभावित परेशानियों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके।

आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित विद्यालय/संस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धारा के तहत उत्तरदायी होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खबरें एक नजर में…