राज्य के किन्नरों को मिला बड़ा तोहफा, थर्ड जेंडर का दर्जा सहित एक हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे पेंशन

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कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर

RANCHI: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें निर्वाचन कार्य के दौरान हिंसा में या दुर्घटना में घायल होने पर कर्मियों को मिलने वाले मुआवजा में वृद्धि की गयी है।

अब साढ़े सात लाख तक की सहायता राशि मिलेगी। वहीं उग्रवादी हिंसा में घायल या अपंग होने पर यह राशि दोगुना हो जायेगी।

झारखंड सरकार ने किन्नरों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

साथ ही थर्ड जेंडर को जिन्हें किसी जातीय आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा हो, उन्हें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।।

इन्हें पिछड़े वग्र की अनुसूची-2 में शामिल किया जायेगा। इनके अलावा मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक हजार प्रति माह पेंशन के रुप में भी मिलेंगे। झारखंड कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत “जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT ) ” मद में प्राप्त राशि से PMKKKY के तहत् जिला फाउण्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद् / प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद-1 अन्तर्गत गोविन्दपुर – निरसा (South Zone) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु राशि रूपये 32515.26 लाख (तीन अरब पच्चीस करोड़ पन्द्रह लाख छब्बीस हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन “निर्माण कार्य मद से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 2761. 85475 लाख ( सत्ताईस करोड़ इकसठ
झारखण्ड वित्त नियमावली के सरलीकरण एवं अद्यतन करने हेतु दो विशेषज्ञों को वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम – 245 के तहत् शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सिविल जज (सीनियर डिविजन) स्तर के 28 ( अट्ठाईस ) न्यायिक पदाधिकारियों को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
विभागीय अधिसूचना सं.:- 5870 दिनांक – 13.10.2012 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं. – 3850 दिनांक 10.08.2021 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं. – 603 दिनांक-04. 02.2022 द्वारा शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए संशोधित भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं. – 1427 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा पुनः गठित “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक तकनीकी / विशिष्ट योग्यता वाले पदों) संचालन के अनुरूप संशोधित नियमावली 2023 ” की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
श्री सोमरा टोप्पो, दैनिक पारिश्रमिक चालक की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ पुलिस पदाधिकारियों / कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने के संबंध में प्रक्रियाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
33-डुमरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव के संचालन हेतु 3.63,00,000/- रू० (तीन करोड़ तिरसठ लाख रूपये मात्र) आरखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई।
★ निदेशक (औषधि), झारखण्ड (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई।
★ निदेशक, औषधि जाँच प्रयोगशाला, झारखण्ड (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम-3 के तहत राँची एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर ) में एक- एक अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के गठन की स्वीकृति दी गई।

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