राज्य अन्तर्गत सभी रेडियोलॉजिस्ट व अल्ट्रासोनोग्रॉफी सेंटर को झारखण्ड IMC अथवा MCI से पंजीकृत होने की अनिवार्यता पर चर्चा

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RANCHI: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम में पी०सी०पी०एन०डी०टी एक्ट 1994 के अन्तर्गत

राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक डॉ० रेणुका सिन्हा सेवानिवृत प्राध्यापक-स्त्री एवं प्रसूति विभाग, रिम्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में डॉ० आर० एन० शर्मा, राज्य नोडल पदाधिकारी PC&PNDT, डॉ० हिरेन्द्र बिरुआ-शिशु शल्य विभाग, रिम्स, डॉ० अनुपा प्रसाद-बायोकेमिस्ट्री विभाग, रिम्स, मनीष कुमार मिश्रा झालसा, श्रीमति चन्द्र रश्मि पिंगुवा केन्द्रीय उपाध्यक्ष, आदिवासी जन परिषद् रांची, सैयद मंसूर आलम-जनरल सेक्रेटरी, नेशनल कमिटी, पूर्वी सिंहभूम, श्रीमति रफत फरजाना राज्य समन्वयक पी०सी०पी०एन०डी०टी०, श्रीमति श्वेता वर्मा – पी०सी०पी०एन०डी०टी० कोषांग एवं अन्य लोग शामिल हुए।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।

1. ROGS/IMA एवं PG Students के induction कार्यक्रम में पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम 1994 पर उन्मुखीकरण एवं सम्वेदीकरण को शामिल किये जाने की सलाह दी गई।

2. राज्य अन्तर्गत सभी रेडियोलॉजिस्ट व अल्ट्रासोनोग्रॉफी करने वाले चिकित्सकों को झारखण्ड

मेडिकल कांउसिल (IMC) अथवा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) से पंजीकृत होने की अनिवार्यता पर चर्चा की गई।

3. राज्य अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स एवं सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित मानक पर चर्चा की गई एवं प्रस्ताव दिया गया।

सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त इसे अधिकारिक तौर पर झारखण्ड के सभी अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक्स में लागू किया जाएगा।

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