राजधानी रांची में रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजा तो होगा जब्त, रांची डीसी ने जारी किया आदेश

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RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रांची जिला प्रशासन ने रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस संबंध में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश में  रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण(विनियमन और नियंत्रण) नियम , 2000 के तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि निर्देश का उल्लघंन करने पर लाउडस्पीकर या बाजा जब्त कर लिया जायेगा और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

इस संबंध में आम लोगों से अपील की गयी है कि रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने वालों के खिलाफ संबंधित थाना प्रभारी को मोबाइल फोन के माध्यम से या लिखित रुप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने रांची राजधानी के 47 थानों के प्रभारियों का मोबाइल नंबर जारी किया है।इनके अलावा बुंडू और रांची के अनुमंडल पदाधिकारी का भी मोबाइल नंबर शेयर किया है।

झारखंड हाई कोर्ट ने राजधानी रांची में रात दस बजे के बाद से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर या किसी भी तरह के शोर शराबे पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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