राज्य सरकार अविलंब साहिबगंज डीसी को निलंबित कर एफआईआर दर्ज करे: प्रतुल शाह देव

0

साहिबगंज उपायुक्त के आवासीय परिसर से प्रतिबंधित बोर की गोलियां मिलने पर भाजपा ने बोला बड़ा हमला

जिस अधिकारी को आर्म्स एक्ट में अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार है,वह खुद है आरोपी

RANCHI: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आज राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार के शह पर अधिकारी तमंचे पर डिस्को खेलते नजर आ रहे हैं।

इसके पूर्व भी सत्ता के करीबी रहे बड़े दलाल प्रेम प्रकाश के घर में मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के दो एक-47 बरामद हुए थे।

प्रतुल ने कहा कि साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव के घर में ईडी को छापेमारी के दौरान .38 बोर की दो गोलियां, 9 एमएम पिस्टल की 19 गोलियां और .45 बोर के 5 खोखे बरामद हुए हैं।

ये जिन हथियार की गोलियां हैं वो सब प्रतिबंधित हथियार के श्रेणी में आते हैं।

प्रतुल ने कहा कि विडंबना देखिए कि जो उपायुक्त आज प्रतिबंधित हथियार की गोलियां रखने के आरोपी हैं,आर्म्स एक्ट की धारा 39 के तहत उन्हें ही इस तरह के मुकदमों में अभियोजन स्वीकृति देने का अधिकार है।

यह सोचना भी हास्यास्पद है कि जब मुकदमा दर्ज होगा तो यह खुद पर अभियोजन स्वीकृति की अनुमति देंगे। इसलिए इन्हें तुरंत निलंबित कर पद से हटाना आवश्यक है।

क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पद में रहते हुए सबूत के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं।

प्रतुल ने सरकार से मांग की कि तुरंत साहिबगंज जिले के उपायुक्त को निलंबित कर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *