अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, चुनाव प्रचार कर सकेंगे, 2 जून काे करना होगा सरेंडर

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे पर केस पर कोई भी बात नहीं कर सकेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं।

सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हुई। सुनवाई को जल्द खत्म कर कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत दी। उन्हें 1 जून तक ही जेल से बाहर रहने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या इसे 1 से बढ़ाकर 5 जून किया जा सकता है? इसपर जस्टिस खन्ना ने कहा नहीं। ईडी के वकील एसवी राजू ने संजय सिंह का केस सामने रखा। इसपर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम कोई समानांतर न बनाएं। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जून को अरविंद केजरीवाल आत्मसमर्पण करेंगे।


हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई 13 को

इधर, झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन फिलहाल जेल में हैं। सोरेन भी चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आना चाहते हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिहाई देने की अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अंतरिम रिहाई वाली सुनवाई से फिलहाल मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सोमवार को होने वाली जमानत याचिका के साथ उठाएं।

दरअसल अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत याचिका पर जल्द फैसला देने की मांग की थी। ऐसे में इस मामले के निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाईकोर्ट अपनी याचिका पर फैसला सुना चुका है। इसलिए ये अर्जी प्रभावहीन हो चुकी है। हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी करने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोरेन का कहना था कि हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा लिया था, लेकिन फैसला अभी तक नहीं सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने इस बाबत 3 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ईडी के पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

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