मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक को राहत से इनकार, दिल्ली कोर्ट ने खारिज की जमानत की मांग
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उनके खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच र रही है।
उनकी जमानत याचिका पर अदालत ने एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी को रखी गई है।
अदालत ने सोमवार को आप विधायक की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए एक नोटिस जारी किया था. एजेंसी का दावा है कि आप विधायक के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते बोर्ड ने स्टाफ की हाइरिंग और बोर्ड के एसेट्स लीज पर देने में गड़बड़ी की थी।
ईडी की चार्जशीट में नहीं आप विधायक का नाम
अमानतुल्लाह खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका है. हाल ही में दायर अपनी चार्जशीट में केंद्रीय एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का नाम नहीं दिया था।
हालांकि, एजेंसी ने अपनी शिकायत (ईडी के चार्जशीट के बराबर) में ऐसे पांच संपत्तियों को शामिल किया था, जिसमें आप विधायक के करीबी जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी आरोपी बनाए गए थे।
अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर रेड
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल अक्टूबर महीने में आप विधायक के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और दावा किया था कि अमानतुल्लाह खान ने बोर्ड में स्टाफ की अवैध हाइरिंग से भारी मात्रा में कैश हासिल किए और उससे अपने करीबियों के नाम पर अचल संपत्तियों में इनवेस्ट किए. एजेंसी ने बताया था कि एजेंसी ने छापेमारी अवैध हाइरिंग और बोर्ड की संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर देने के आरोपों में की थी।
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई के एफआईआर और दिल्ली पुलिस के पास दायर तीन शिकायतों पर आधारित है. ईडी ने अक्टूबर की छापेमारी में आप विधायक के ठिकानों से कई फिजिकल और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने का दावा किया था, जिससे पता चलता है कि विधायक खान मनी लॉन्डिंग के मामले में शामिल थे।