यूरोप के इस देश में सीमित मात्रा में भांग का सेवन अपराध नही, रखना और उगाना भी हुआ वैध, पर यह होगी शर्त
बर्लिन । यूरोपीय देश जर्मनी ने अपने देश में भांग के इस्तेमाल को वैध घोषित कर दिया है। जर्मन संसद बुंडेस्टैग ने इसे लेकर एक कानून भी पारित कर दिया है। इस कानून के तहत व्यक्तियों और स्वैच्छिक संघों को सीमित मात्रा में दवा विकसित करने और रखने की अनुमति दी गई है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के सत्तारूढ़ तीन-पक्षीय गठबंधन ने इस कानून को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कानून निजी उपभोग के लिए तीन पौधों तक की खेती और 25 ग्राम तक भांग के स्वामित्व को वैध बनाता है।
कानून पारित कर जर्मन सरकार ने क्या कहा
इस कानून के अनुसार, जर्मनी में कैनबिस क्लबों के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लेकिन गैर व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए भांग के उत्पादन की अनुमति दी जाएगी। इस क्लबों में 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सभी सदस्यों का वयस्क होना भी अनिवार्य शर्त होगी। केवल क्लब के सदस्य ही उत्पादित भांग का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक ने एक हंगामेदार बहस की शुरुआत में कहा, “हमारे दो लक्ष्य हैं: काले बाजार पर नकेल कसना और बच्चों और युवाओं की सुरक्षा में सुधार करना।” हालांकि, जर्मनी के विपक्ष ने उन पर नशीली दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
नशे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा
क्रिश्चियन डेमोक्रेट विधायक टीनो सोरगे ने कहा, “आप पूरी गंभीरता से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अधिक दवाओं को वैध बनाकर हम युवा लोगों में नशीली दवाओं के उपयोग को रोकेंगे। यह सबसे मूर्खतापूर्ण बात है जो मैंने कभी सुनी है।” लेकिन लॉटरबैक ने कहा कि यह “हमारे सिर को रेत में डुबाने” के समान है: न केवल युवा लोगों में भांग का उपयोग बढ़ गया है, जिनके विकासशील मस्तिष्क विशेष रूप से खतरे में हैं। आजकल सड़कों पर नशीली दवाएं अधिक शक्तिशाली और अशुद्ध दोनों हैं, जिससे उनके नुकसान में काफी वृद्धि हुई है।
भांग को वैध करने वाला 9वां देश बना जर्मनी
अनुमान है कि लगभग 4.5 मिलियन जर्मन लोग भांग का उपयोग करते हैं। जर्मनी दवा के रूप में भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला नौवां देश बन गया है, जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ उप-राष्ट्रीय न्यायालयों में भी कानूनी है। कई और देश दर्दनिवारक के रूप में इसके चिकित्सीय उपयोग की अनुमति देते हैं। नाबालिगों के लिए भांग अवैध है, साथ ही स्कूलों और खेल के मैदानों के पास इसका सेवन भी अवैध है।