31जनवरी के रात्रि 10.00 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा

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 अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा धारा-144 लागू करने का दिया निर्देश

RANCHI: अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया गया।

प्राप्त सूचनानुसार कतिपय संगठनों / दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ

यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसी आलोक में दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित जगहों पर निम्न जगहों पर निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया।

(1) मुख्यमंत्री आवास के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में

(2) राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में

(3) प्रवर्तन निदेशालय, डोरण्डा, राँची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में

(1) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।

(2) किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना।

(3) किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना ।

(4) बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

(5) यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा।

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