संजय सिंह शराब घोटाले से जुटी बातें नहीं बोल सकेंगे, पासपोर्ट भी जब्त; कोर्ट ने ये लगाईं शर्तें

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नई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह को अब ट्रायल कोर्ट से भी बेल मिल गई है। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और एक लाख का निजी मुचलका और एक लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है। निजली मुचलका उनकी पत्नी अनीता सिंह ने भरा। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह के लिए जमानत की कई शर्तें तय की हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए एक शर्त रखी थी।

ट्रायल कोर्ट ने अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा-

ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। हालांकि, संजय सिंह के वकील ने कहा कि वह सांसद हैं और उनके विदेश भागने का कोई जोखिम नहीं है। दिल्ली-एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी। संजय सिंह से कहा गया है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ना करें। उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सार्वजनिक बयानबाजी से रोका है।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब छह महीने तक जेल में रहने के बाद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। हालांकि, सबसे बड़ी अदालत ने सांसद से कहा कि वह केस को लेकर मीडिया में बात नहीं करेंगे।

संजय को 7 शर्तों पर जमानत

1-दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले अदालत को पूर्व सूचना देनी होगी

2- बिना अदालत की इजाजत के विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे

3- पासपोर्ट जमा करना होगा

4- जांच अधिकारी को गूगल लोकेशन लगातार देनी होगी

5- अपना फोन नंबर नहीं बदल सकेंगे

6- इस केस से जुड़ा हुआ कोई बयान नहीं देंगे

7- दो लाख रुपये के निजी मुचलके के और इतने ही कीमत के जमानती पर हुई जमानत

पिछले साल अक्टूबर में हुए थे गिरफ्तार

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसी केस में हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल और संजय सिंह से पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। वह एक साल से अधिक समय से तिहाड़ में हैं।

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