गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया
नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा के गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 35 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने कहा कि 33 वर्षीय लांडा खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से संबंधित है और उसने अन्य आतंकवादी गतिविधियों के अलावा 2021 में मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस के मुख्यालय पर रॉकेट हमले की योजना बनाई थी। पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला लांडा 2017 में कनाडा भाग गया था. उसे पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का करीबी माना जाता है, जिसने बीकेआई से हाथ मिलाया है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘लखबीर सिंह उर्फ लांडा, जो वर्तमान में कनाडा के एडमॉन्टन, अल्बर्टा में रहता है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है. सीमा पार एजेंसी द्वारा समर्थित लांडा मोहाली में पंजाब राज्य इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के जरिये किए गए आतंकी हमले में शामिल था और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विभिन्न मॉड्यूलों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), आधुनिक हथियार, विस्फोटकों की सप्लाई में शामिल रहा है। अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि लांडा के खिलाफ एक ओपन एंडेड वारंट जारी किया गया है और 9 जून, 2021 को एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था।
गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘… लांडा पंजाब और अन्य राज्यों में आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने, जबरन वसूली, हत्याएं, आईईडी लगाने, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और पंजाब में आतंकवादी कृत्यों के लिए धन या आय का उपयोग करने से संबंधित विभिन्न आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है, वहीं लांडा और उसके सहयोगी पंजाब में शांति, कानून और व्यवस्था को बाधित करने की साजिश के तहत निशाना बनाकर की जाने वाली हत्याएं, जबरन वसूली कर रहे हैं, साथ ही भारत के विभिन्न हिस्सों में अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
लांडा पर अमृतसर में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर की कार के नीचे आईईडी लगाने का भी आरोप है. वह यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित होने वाला 55वां व्यक्ति है।