आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

0

 बैंक नियामक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर भी 3.95 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कुछ नियामकीय नियमों के उल्लंघन पर निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी एक बयान में बाताया कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर 12.19 करोड़ रुपये का मौद्रिक जु़र्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने यह जुर्माना कर्ज एवं अग्रिम से संबंधित अंकुशों और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं बैंकों की ओर से जानकारी देने से संबंधित मानकों के उल्लंघन करने पर लगाया है।

आरबीआई ने एक अन्य बयान में बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर यह जुर्माना वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन एवं आचार संहिता से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।

रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई बैंक की तरफ से नामित वसूली एजेंट, ग्राहक सेवा और कर्ज एवं अग्रिम प्रावधानों में खामी से भी संबंधित है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक दोनों ही मामलों में मौद्रिक जुर्माना लगाने का कदम बैंकों की तरफ से नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामियों पर उठाया गया है।

बैंक नियामक ने कहा है कि इसके पीछे किसी भी लेन-देन या ग्राहकों के साथ बैंक के समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाने का मकसद नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed