आचार संहिता मे उल्लंघन और हेट स्पीच का है मामला,मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को मिली जमानत

0

माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, उमर को दो आचार संहिता उल्लंघन और एक हेट स्पीच के मामले में 20-20 हजार और 50 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है।

मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को मिली जमानत
यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, उमर को दो आचार संहिता उल्लंघन और एक हेट स्पीच के मामले में 20-20 हजार और 50 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें उमर अंसारी ने हाई कोर्ट से इन तीनों मामले में पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लेकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, जिसमें हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और 82 के मामले में राहत देते हुए, लोअर कोर्ट में प्रस्तुत होकर जमानत पर सुनवाई के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया था।

मंच से भड़काऊ भाषण में थे आरोपी
पहले मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी ने मऊ प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने की धमकी चुनावी जनसभा के दौरान दी थी।

इस मामले में पुलिस ने धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट यूसुपुर मुहम्मदाबाद के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। इस मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली अलग कर दी गई है। वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी था।
ये है दूसरा मामला
दूसरे मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इस मामले में उमर अंसारी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी की गई थी।
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का है तीसरा मामला
तीसरे मामले में अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी था।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed