आवासीय भवनों / प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जल कर इत्यादि की जांच हेतु चलाया जा रहा है व्यापक अभियान

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RANCHI: राजस्व संग्रहण के कार्यों में गति देने के उद्देश्य से नगर आयुक्त के निर्देशानुसार रांची नगर निगम द्वारा विभिन्न आवासीय भवनों / प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जल कर इत्यादि की जांच हेतु एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में 11.12.2024 को सहायक प्रशासक चन्द्रदीप कुमार के नेतृत्त्व में निगम के राजस्व शाखा के पदाधिकारियों, कर संग्रहण के कार्य कर रही एजेंसी के प्रतिनिधि तथा पी०एम०यू की एक संयुक्त टीम के साथ निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न भवनों / प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स व ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई।

जिसमें मुख्य रूप से कांके स्थित कैब्रियन स्कूल, न्यूक्लियस मॉल 2. अन्तु चौक स्थित जानकी भवन, यशोदा टावर स्थित कोटक महिंद्र बैंक, परिवार कलेक्शन इत्यादि प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया गया।

जांच अभियान के क्रम में कैंब्रियन स्कूल में निगम की टीम द्वारा पूरे परिसर की Re- assessment करने हेतु निर्देश दिया गया एवं इससे संबंधित नोटिस दी गई।

निगम की टीम के द्वारा कांके रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल 2 में नोटिस निर्गत किया गया।

एवं जल्द से जल्द बकाया कर का भुगतान करने हेतु निर्देश दिया गया। अन्तु चौक स्थित जानकी भवन, जिनके द्वारा कई वर्षों से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा था, उन्हें निगम की टीम के द्वारा पूरे भवन का मापी किया गया एवं डिमांड भी निर्गत कराया गया।

इसके साथ ही भवन मालिक को जल्द से जल्द कर का भुगतान करने हेतु निर्देश दिया गया।

निगम की टीम द्वारा यशोदा टावर अवस्थित कोटक महिंद्र बैंक में जांच अभियान के दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके पश्चात् उन्हें 15 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।इसके अलावा टीम के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस का जांच किया गया।

मौके पर सहायक प्रशासक द्वारा कहा गया कि जिन भवनों में होल्डिंग टैक्स काफी समय से बकाया है या व्यवसाय करने के उपरांत भी कमर्शियल होल्डिंग नहीं कराया गया है, उन्हें जल्द से जल्द कमर्शियल होल्डिंग कराते हुए कर का भुगतान करना अनिवार्य है।

साथ ही जिन प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है।

उन्हें भी जल्द रिन्यूअल करा ले। उन्होंने निगम क्षेत्रांतर्गत सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि

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अपने घृतिकर का भुगतान ससमय करे व व्यवसाय हेतु ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें।

अन्यथा निगम द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत् विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

उक्त अभियान लगातार चलाया जाएगा।

मौके पर नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता, मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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