डायन बताकर जानलेवा हमला करने वाली महिला आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
RANCHI: सोनाहातु थाना क्षेत्र अंतर्गत लान्दुपडीह गांव में डायन कहकर पत्थर से कुचल कर जानलेवा हमला करने वाली महिला करूणा देवी पति फणिभूषण महतो की अग्रिम जमानत याचिका आज न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि पिछले 27 मई को लान्दुपडीह गांव की एक विधवा वृद्ध महिला करुणा देवी पति चित्तरंजन महतो को घर के पीछे गोबर लीपने के दौरान गांव की ही करूणा देवी पति फणिभूषण महतो ने गाली गलौज करते हुए पत्थर से सिर और चेहरा में कुचल कर बुरी तरह से घायल कर दिया था।
इस संबंध में वृद्ध महिला के पुत्र बिपिन बिहारी महतो ने सोनाहातु थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद ने आरोपी महिला की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया।