केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ HC में दी जा रहीं ये दलीलें….
नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने यह कहते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा कि मांग के बावजूद अंतिम समय तक दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें नहीं दीं गईं। इस पर सिंघवी ने कहा कि जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। राजू ने कहा कि ऐसा कहा जा सकता है कि जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं है? इस पर कोर्ट ने कहा, ‘मैं आपको अंतरिम के लिए बहुत कम समय दे सकता हूं। मैं जवाब चाहता हूं। मैं मुख्य याचिका पर नोटिस जारी करूंगा। उन्हें जवाब देने दें।’ सिंघवी ने कहा कि उन्होंने रिमांड को चुनौती दी है जो गुरुवार को ही खत्म हो रही है।’ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत से रिहा किए जाने की मांग की है। केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है।
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 28 मार्च तक केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया गया। केजरीवाल ने शनिवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, होली पर कोर्ट के बंद होने की वजह से उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी और बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
क्यों हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी
केजरीवाल की गिरफ्तारी 2021-22 में लागू की गई आबकारी नीति के मामले में कथित घोटाले को लेकर की गई है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने इस आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया और बदले में उनसे रिश्वत ली गई। ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। इस केस में केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में बंद हैं।