फल-फूल रहा है प्ले स्कूलों का कारोबार

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कई निजी प्ले स्कूलों ने संचालन की ना तो अनुमति ली, न ही मान्यता

अबतक सिर्फ 143 प्ले स्कूल ही मान्यता प्राप्त

प्रवीण उपाध्याय 

RANCHI  : राजधानी में संचालित कई निजी प्ले स्कूलों ने संचालन की ना तो अनुमति ली है और न ही मान्यता।

शहरी क्षेत्र की निजी आवासीय भवनों, फ्लैट एवं बेसमेंट आदि में बिना किसी तैयारी और नियम के अवहेलना कर कई प्ले स्कूल धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं।

प्ले स्कूलों का कारोबार पूरी तरह से फल-फूल रहा है। शहरों के विभिन्न क्षेत्रों की गलियों में प्ले स्कूल संचालित हैं।

लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। तमाम गली मुहल्लों में चल रहे प्ले स्कूलों की अब लगाम लगेगी। निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों की तर्ज पर जिले में चल रहे प्ले स्कूलों का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

झारखंड स्टेट प्ले स्कूल रेगुलेशन एंड कंट्रोल नियमावली 2017 के तहत अब तक रांची जिले के केवल 143 प्ले स्कूलों को ही स्कूल संचालन के लिए मान्यता मिली है।

वहीं, 36 निजी प्ले स्कूल संचालकों ने निबंधन कराने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग रांची कार्यालय में आवेदन दिया है।

निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सभी मापदंड पूरे होने के एवज में ही एक वर्ष के लिये मान्यता मिलती है। प्रत्येक वर्ष मान्यता का नवीनीकरण के लिए पुन: स्थल जांच की प्रक्रिया के उपरांत ही नवीनीकरण का प्रावधान है।

वर्तमान में 32 निजी प्ले स्कूल संचालकों ने नवीनीकरण का आवेदन जमा किया है।

जबकि, पूर्व में संचालित प्ले स्कूलों को भी नियमावली के तहत शर्त्तों का अनुपालन कर मान्यता लेनी है।

धड़ल्ले से चलाए जा रहे प्ले स्कूल

राजधानी में हर वर्ष करीब पांच से दस प्ले स्कूल शुरू किये जाते हैं।

इनमें से आधे से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित है।

वहीं, ब्रांड नाम से बहुत कम ही प्ले स्कूल चलाये जाते हैं। ब्रांड प्ले स्कूलों के अलावा सामान्य प्ले स्कूलों में भी नामांकन एवं फीस के नाम पर अच्छी खासी रकम वसूली जाती है।

इसके साथ ही इन प्ले स्कूलों में होने वाले इवेट्स एवं एनुअल समारोह के आयोजन के नाम पर अलग से पैसे लिए जाते है।

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन वर्जित

नियमावली के तहत कोई भी व्यक्ति प्ले स्कूल खोलने के लिए आवेदन दे सकता है।

दो सदस्यीय टीम स्थल जांच करेगी। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन वर्जित है।

स्कूल में बच्चों की संख्या, स्कूल स्ट्रेक्चर, 20 नौनिहालों पर एक शिक्षक, 20 बच्चों पर एक केयर-टेकर, स्टॉप की संख्या,

भवन सुरक्षित परिसर, चारदीवारी, वेंटिलेशन, सीसीटीवी कैमरा, अग्नि सुरक्षा, बच्चों के अनुकूल शौचालय (लड़के-लड़कियों के लिए अलग),

खेल क्षेत्र, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं आवश्यक है।

रांची में संचालित सभी प्ले स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है।

नियम और शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित किये वगैर संचालित प्ले स्कूलों के विरुद्ध लिखित सूचना मिलने पर स्थल जांच की जाएगी।

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