उपायुक्त, रांची ने झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आदेश के आलोक में पर्व-त्यौहार आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विद्युत संचरण / आपूर्ति बंद नही करने का दिया निर्देश

RANCHI: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आदेश के आलोक में पर्व-त्यौहार आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विद्युत संचरण / आपूर्ति बंद नही करने का निर्देश दिया।
जानकारी हो की सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ आदेश दिया है कि आवश्यकतानुसार कम-से-कम समय के लिए आंशिक विद्युत संचरण / आपूर्ति बंद की जा सकती है।
उपरोक्त आदेश के आलोक में यदि पूर्व की भांति रामनवमी पर्व के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों / समितियों के द्वारा बड़े आकार के झण्डे एवं वाहनों पर अधिक ऊँचाई के साउण्ड सिस्टम, अधिक ऊँचाई की झाकियां आदि के साथ जुलूस निकाला जाता है तो विद्युत तारों में करंट का प्रवाह रहने के कारण दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Indian Electricity Rules द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हेतु 11 के.भी. लाईन संरचनाओं में विद्युत तारों की भूमि से ऊँचाई 4.6 मीटर होती है जो सड़क पर यदि कोई निर्माण सामग्री आदि रखी हो, तो इससे भी कम हो सकती है।
उपरोक्त आलोक में सभी सार्वजनिक रामनवमी पूजा समितियां, चैती दुर्गा पूजा समितियां, रामनवमी श्रृगांर समितियां एवं अन्य सभी सार्वजनिक अखाड़ों को निदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक हित में तथा किसी भी दुर्घटना से बचाव एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में आगामी रामनवमी पर्व, 2025 के अवसर पर जुलूस में निकलने वाले झण्डे, वाहनों पर साउण्ड सिस्टम एवं झाकियों कीअधिकतम ऊँचाई 4 (चार) मीटर तक सीमित रहेगा।
उक्त के अतिरिक्त निम्न सावधानी / नियमों का भी पालन किया जायेः-
(1) झंडा खड़ा करने के समय बिजली के तारों / उपकरणों को ध्यान में रखते हुए ही झंडा खड़ा किया जायेगा, किसी तरह की लापरवाही से कोई अप्रिय घटना घट सकती है।
(2) बसों एवं अन्य बड़ी वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति न बैठे एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊँची सामग्री / ऊँचा झंडा नहीं लगाया जायेगा।
(3) किसी भी वाहन पर वाहन की ऊँचाई से अधिक ऊँचाई पर साउण्ड बॉक्स / लाउडस्पीकर आदि नहीं लगाया जायेगा।
(4) शोभायात्रा के दौरान समिति के वॉलेन्टियर शोभायात्रा के साथ चल रहे श्रद्धालु पर लगातार विशेष निगरानी रखे जिससे किसी के भी लापरवाही / गलती से काई दुर्घटना नहीं हो।
(5) श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों / उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करें।
(6) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई विवादित/भड़काऊ / साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कोई भी नाग / गीत / गाना आदि नही बजाया जाए।
(5) श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों / उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश नहीं करें।
(6) ) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई विवादित/भड़काऊ / साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाले कोई भी नारा/गीत/गाना आदि नहीं बजाया जायेगा।
(7) किसी भी प्रकार की समस्या होने पर नजदीकी पुलिस पदाधिकारी / दण्डाधिकारी से सम्पर्क किया जाये।