रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, कहा कलंक लगाकर हटाना कानून के विरूद्ध

RANCHI: रिम्स निदेशक डा0 राजकुमार को हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17/4/25 के आदेश को स्थगित कर दिया है।
और राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने व शपथ पत्र के माध्यम से जबाब दाखिल करने का निर्देश दिया है ।
हाईकोर्ट ने कहा है कि कलंक लगाकर हटाना कानून विरूद्ध है।
हटाने से पहले प्रक्रिया शुरू किया जाना चाहिए। उन्हे अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफ़ान अंसारी ने आदेश निकाल कर रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। डॉक्टर राजकुमार ने गलत तरीके से उन्हे हटाये जाने आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट मे याचिका दायर की थी।
इस मामले की विस्तृत सुनवाई अगले मंगलवार 6 मई को होगी।