चिकित्सा के दौरान रिम्स में मरीजों के मृत्यु होने पर व उनके परिजनों द्वारा नेत्रदान/अंगदान करने पर रु 5,000/- अंतिम संस्कार हेतु देने तथा उन सभी नेत्रदाताओं/अंगदाताओं के शव को रिम्स से घर तक ले जाने हेतु निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था का निर्णय

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रिम्स की 59वीं शासी परिषद में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये

 

RANCHI: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता मे मंगलवार को रिम्स की 59वीं शासी परिषद में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। जिसमे मुख्य रूप से

1. रिम्स में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मियों/ पदाधिकारियों को सेवानिवृति Gratuity राशि का भुगतान वेतन शीर्ष से देने की स्वीकृत

2. चिकित्सकों के प्रोन्नति से संबंधित गठित प्रोन्नति समिति द्वारा समीक्षा उपरांत प्रोन्नति का निर्णय

 

3. पी०पी०पी० मोड पर कार्य संचालित कर रही जांच एजेन्सी का लंबित विपत्र का केस-टू-केस समीक्षा उपरांत भुगतान एवं न भुगतान की राशि का आकलन करने के उपरांत बकाया भुगतान पर निर्णय

 

4. स्वास्थ्य विभागीय जांच समिति द्वारा मॉड्यूलर ओटी के कार्य को संतोषजनक पाए जाने के फलस्वरूप लंबित भुगतान करने पर निर्णय।

 

5. निविदा निष्पादन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करने पर निर्णय

 

6. चिकित्सा के दौरान रिम्स में मरीजों के मृत्यु होने पर व उनके परिजनों द्वारा नेत्रदान/अंगदान करने पर रु 5,000/- अंतिम संस्कार हेतु देने तथा उन सभी नेत्रदाताओं/अंगदाताओं के शव को रिम्स से घर तक ले जाने हेतु निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था का नियमानुसार करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही वर्तमान में उपलब्ध मोक्ष वाहन के अतिरिक्त 05 मोक्ष वाहन के क्रय का निर्देश दिया गया।

 

7. ट्रॉमा सेन्टर/ इमरजेंसी / ICU में वेंटिलेटर बेड की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

 

8. हॉस्पीटल मैनेजर, प्रोटोकॉल पदाधिकारी एवं डायटिशियन का कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति का निर्णय

 

9. नियमित एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों को O.P.S. का लाभ देने का निर्णय

 

10. बेहतर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 50% गृह रक्षकों एवं 50% निजी सुरक्षाकर्मियों का बाह्य श्रोत्रिय व्यवस्था के माध्यम से रखने पर निर्णय लिया गया।

 

11. 10 वर्ष से अधिक अनुबंध / दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के समायोजन के लिए कार्मिक विभाग के संकल्प के अनुसार प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर प्रशासी (स्वास्थ्य) विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को भेजने का निर्णय

 

12. GDMO/MO चिकित्सा संवर्ग के प्रोन्नति के लिए नियमावली बनाने हेतु एक समिति के माध्यम से प्रस्ताव बनाने का निर्णय।

 

13. कैंसर रोगियों के गहन जांच हेतु पीपीपी मोड पर PET स्कैन मशीन लगाने का निर्णय

 

14. कोविड संक्रमण अवधि से रु 10000/- प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत प्रशिक्षु नर्सों के मानदेय को रु 25000/- प्रतिमाह की स्वीकृति

 

15. SR के रिक्त पदों को स्वास्थ्य विभाग के निर्णयानुसार 20% मेधा सूची के क्रम से भरने पर निर्णय।

 

16. मंत्री महोदय ने इवनिंग पेड ओपीडी शुरू करने का प्रस्ताव रखा एवं इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा।

बैठक मे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह,  रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार,  चिकित्सा अधीक्षक डॉ हिरेंद्र बिरुआ, अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉ शैलेश त्रिपाठी सहित अन्य सदस्य उपस्थित हुए।

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