साक्ष्य के अभाव में पांच लाख रुपए रंगदारी मांगने और जान मारने की धमकी देने वाले तीन आरोपी रिहा

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RANCHI : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा की अदालत ने आज पांच लाख रुपए रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान मारने की धमकी देने के तीन आरोपी सोनाहातु थाना अंतर्गत मरंगकिरी निवासी रामचंद्र मुखियार, बांकू ग्राम निवासी करम सिंह मुखियार एवं जामूदाग निवासी विनय मछुवा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद ने बताया कि सोनाहातु थाना अंतर्गत बांकू ग्राम निवासी शोशोधर महतो ने 28 सितम्बर 2020 को सोनाहातु थाना में एक प्राथमिकी कांड संख्या 71/2020 दर्ज करायी थी।

उन्होंने प्राथमिकी में कहा था कि मोबाइल नंबर 9361108869 से मेरे मोबाईल पर फोन कर पांच लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही है और नहीं देने पर जान मारने की धमकी दी जा रही है।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सोनाहातु पुलिस ने उपरोक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक, जांच अधिकारी समेत चार गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी थी, लेकिन रंगदारी मांगने एवं नहीं देने पर जान मारने की बात साबित नहीं हो सकी।

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