बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित 18 प्रतिष्ठानों को दिया गया नोटिस

तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं करने पर निगम द्वारा सुसंगत धाराओं के तहत् दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी
RANCHI: प्रशासक के निर्देशानुसार रांची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत व्यव्सायिक क्षेत्रों में अवस्थित घृतियों के एरिया, उपभोग की प्रकृति, ट्रेड लाइसेंस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सड़क की चौड़ाई इत्यादि की जाँच हेतु निगम के कर-संग्रहकर्ताओं के स्तर पर चार टीम का गठन किया गया है।
उक्त टीमों के द्वारा वार्ड नं० 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 व 24 के अलावा अन्य सभी मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमे टैक्स संग्रहण के लिए कार्यरत एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन व पीएमसी के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से कार्य कर रही है।
यह अभियान प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन व सघन रूप से शनिवार को चलाया जाएगा।
इस क्रम में 28.01.2025 को सहायक प्रशासक दिलीप कुमार के नेतृत्व में सर्कुलर रोड स्थित हरिओम टावर में अवस्थित कुल 45 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई।
जिसमें कुल 18 दुकानों, जिनके द्वारा ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था या जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त पाई गई व जिनका लाइसेंस पूर्व में किसी कारण रद्द किया गया था, उन्हें नोटिस निर्गत कराते हुए तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया।
तीन दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं करने पर निगम द्वारा सुसंगत धाराओं के तहत् दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा सभी प्रतिष्ठानों में अपने अनुज्ञप्ति को दुकान के बाहर प्रदर्शित करने हेतु निर्देश दिया गया।
बता दें कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 एवं झारखण्ड म्यूनिसिपल ट्रेड लाईसेन्स रूल्स 2017 के कंडिका-2 के तहत् किसी भी आवासीय या व्यवसायिक परिसर में बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यवसाय संचालित करना अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन है तथा दण्ड का प्रावधान है।
दण्ड का प्रावधान इस प्रकार कि गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455, 600 एवं झारखण्ड म्यूनिसिपल ट्रेड लाईसेन्स रूल्स 2017 के कंडिका 19, 20 के अन्तर्गत ट्रेडर के खिलाफ विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लाईसेंस शुल्क के साथ व्यवसाय को बंद भी किया जा सकता है एवं अतिरिक्त दण्ड अधिरोपित किया जाना प्रावधानित है।
जांच टीम में नगर प्रबंधक, निगम के कर संग्रहकर्ता, मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के कर-संग्रहकर्ता व पीएमसी मौजूद थे।