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नई दिल्ली(New Delhi), कल यानी शनिवार को चुनाव आयोग ने विधानसभा(Assembly) चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया
यूपी में सात फेरों में होगा चुनाव
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया- उत्तर प्रदेश में 7 फेरों में वोटिंग होगी, ये फेरे10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोटिंग करा लेंगे। बचा मणिपुर, तो वहां 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे।
चुनाव,कोरोना फिर राजा जी का टीका
8 जनवरी से 10 मार्च, कुल हुए 62 दिन, यानी इन 62 दिनों तक चुनाव की पीठ पर कोरोना की सवारी होगी। 10 मार्च को नतीजे आने पर राजा जी का टीका किया जाए जो विजय होगा वह राजा बनने का हकदार है। कोरोना का किसी को कुछ ख्याल नहीं हैं ।
राजा जी को सजाने वालों के लिए 6 जरूरी बातें
1. कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे। उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा।
2. 80 प्लस सीनियर सिटिजंस और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा।
3. 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 2.15 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं।
4. एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई।
5. महिला वोटर्स को बढ़ावा देने के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक पोलिंग बूथ को एक्सक्लूसिवली महिलाएं ही मैनेज करेंगे।
6. वोटर्स अगर चुनाव में धांधली देंखे तो सी-विजिल (cVIGIL) ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। आयोग तत्काल एक्शन लेगा।
अब चुनाव लड़ने वालों के लिए 8 बातें
1. 15 जनवरी तक रैली, जनसभा नहीं कर सकेंगे। वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत। डोर टू डोर प्रचार में भी केवल 5 लोग ही जा सकेंगे।
2. 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात का रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियों व जनसभाओं पर फैसला लिया जाएगा। अगर रैलियों की इजाजत दी गई तो भी इसमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा।
3. हर रैली से पहले चुनावी उम्मीदवार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का शपथ-पत्र लिया जाएगा।
4. कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, NDMA और IPC के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
5. राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों और प्रत्याशियों को खुद भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा।
6. सभी दलों और प्रत्याशियों को हेट स्पीच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा और इसकी निगरानी भी करनी होगी।
7. प्रत्याशी सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकेंगे।
8. सभी दलों और प्रत्याशियों को चुनावी अपराध के संबंध में एडवाइजरी जारी की जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट का सख्ती से पालन करना होगा।