चैम्बर चुनाव 21 सितम्बर को स्वर्णभूमि बैंक्वेट, डंगराटोली, रांची में

चैम्बर की 61वीं वार्षिक आमसभा 20 सितम्बर को चैम्बर भवन में
चुनाव में कुल 3985 मतदाता
इसमें लाइफ मेंबर 3727, जेनरल मेंबर 158, एफिलिएटेड बॉडी 85, कॉरपोरेट 10, पैट्रन मेंबर 5
चुनाव के 24 घंटे पूर्व सदस्यों को ईमेल, व्हाट्सअप, एसएमएस भेजना अथवा सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार करना बंद रहेगा।
RANCHI: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 2025-26 का चुनाव 21 सितम्बर को होगा। जिसमे 21 सीटो के लिए 44 प्रत्याशी चुनाव मैदान मे है।
चुनाव पदाधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि चैम्बर की 61वीं वार्षिक आमसभा 20 सितम्बर को चैम्बर भवन में और सत्र 2025-26 का चुनाव 21 सितम्बर 2025 को स्वर्णभूमि बैंक्वेट, डंगराटोली, रांची में होगा।
चैम्बर के आगामी सत्र के लिए कुल 56 नामांकन प्राप्त हुए थे जिसमे से 6 नामांकन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए हैं।
प्रत्येक प्रमंडल से एक-एक नामांकन मिलने के कारण सभी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आमसभा में निर्विरोध चयनित किये जायेंगे।
कार्यकारिणी समिति के लिए प्राप्त 50 नामांकन में से 6 नामांकन वापस लिए गए हैं ऐसे में कुल 21 सीटों के लिए 44 प्रत्याशी चुनाव में हैं। यह भी अवगत कराया कि चुनाव में कुल 3985 मतदाता हैं।
इसमें लाइफ मेंबर 3727, जेनरल मेंबर 158, एफिलिएटेड बॉडी 85, कॉरपोरेट 10, पैट्रन मेंबर 5 हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है।
केवल एफिलिएटेड बॉडी को दो वोट देने का अधिकार है।
मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान स्थल पर सदस्यता शुल्क भुगतान करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
यह भी बताया गया कि आमसभा से 30 दिन पूर्व बने आजीवन सदस्यों, कॉर्पोरेट लाइफ और पेट्रोन सदस्य तथा 90 दिन पूर्व बने जेनरल, एफिलिएटेड, कॉरपोरेट जनरल सदस्य ही मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।
प्रत्येक मतदाता को मतदान पर्ची के साथ एग्जिट पर्ची दी जाएगी।
यानि मतदाता को मत देने के उपरांत एग्जिट पर्ची गेट पर जमा करना अनिवार्य है।
मतदाता एग्जिट पर्ची जमा देकर फ़ूड कूपन जरूर लें।
चुनाव पदाधिकारी बिकास सिंह ने चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की।
चुनावी आचार संहिता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को मतदान स्थल पर आईडी कार्ड पहनकर घूमना वर्जित है।
आईडी कार्ड का उपयोग केवल चुनाव पदाधिकारी और चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोग ही करेंगे।
चुनाव के 24 घंटे पूर्व सदस्यों को ईमेल, व्हाट्सअप, एसएमएस भेजना अथवा सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार करना बंद रहेगा।
उम्मीदवार चुनावी गतिविधियों को आयोजित करने हेतु चैम्बर भवन का उपयोग नहीं करें। यह आचार संहिता के विरुद्ध माना जायेगा।
प्रत्याशी यह भी सुनिश्चित करें कि अपने चुनावी प्रचार में चैम्बर के लोगो का उपयोग नहीं करेंगे। यह भी बताया गया कि मतगणना के रिजल्ट से असंतुष्ट प्रत्याशी रिकाउंटिंग शुल्क (10 हजार, जीएसटी अतिरिक्त) के साथ 22 सितम्बर को दोपहर 2 बजे तक रिकाउंटिंग की अपील कर सकते हैं।
मतदान स्थल पर लगाए गए मतदाता जाँच कंप्यूटर के पास पर्यवेक्षकों को बैठने की व्यवस्था नहीं है।
किसी भी चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने पर ऐसे प्रत्याशी को चुनाव पदाधिकारी द्वारा चुनाव से अयोग्य घोषित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया ने अवगत कराया कि आमसभा चैम्बर की गतिविधियों का केंद्रबिंदु है जिसमे चैम्बर की भावी गतिविधियों, वर्तमान सत्र का लेखा जोखा और सदस्यों के प्रस्ताव पर विमर्श किया जाता है।