दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर या चिकित्सक के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई: उपायुक्त

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कफ सिरप से बच्चों के प्रभावित होने की खबर के बाद रांची जिला प्रशासन अलर्ट

बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप की बिक्री पर रोक, जांच के निर्देश जारी

जिला प्रशासन की अभिभावकों से अपील, डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी कफ सिरप न दें

RANCHI: कफ सिरप के सेवन से बच्चों के प्रभावित होने की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सिविल सर्जन रांची को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि जिले में किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी।

सिविल सर्जन के माध्यम से सभी चिकित्सकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे केवल उन्हीं आयु वर्ग के बच्चों को कफ सिरप दें जिनमें किसी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना न हो।

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर या चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच हेतु सिविल सर्जन के माध्यम से बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों के सैंपल की जांच कराई जाएगी।

जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी कफ सिरप न दें।

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