झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् द्वारा जारी किया गया 20 निबंधन-पत्र 

 

सभी फिजियोथेरेपिस्ट का काउंसिल से निबंधन आवश्यक

परिषद् के गठन से राज्य में फर्जी या झोलाछाप फिजियोथेरेपिस्ट और संस्थानों पर लगेगी लगाम: डॉ अभय पाण्डेय

राज्य भर में फिजियोथेरेपी चिकित्सा में प्रैक्टिस करने के लिए परिषद् से निबंधन अनिवार्य: डॉ अजीत कुमार

RANCHI: आज फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) काउंसिल द्वारा कुल 20 निबंधन-पत्र सौंपा गया।

 

ज्ञात हो की राज्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना संख्या 111(10) दिनांक 04-05-2022 द्वारा झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् का गठन किया गया है।

जिसका कार्यालय बरियातू में रिम्स डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित रिम्स कम्यूनिटी सेंटर के नज़दीक स्थित है। परिषद् का वेबसाइट www.jscpt.in है।

इसमें काउंसिल में आवेदन की पूरी प्रक्रिया और कॉलेज के निबंधन के लिए भी चेक लिस्ट उपलब्ध है।

आवेदक इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा परिषद के कार्यालय में भी सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस के समय में( अवकाश के अलावा) पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अभी तक प्राप्त आवेदनों में आवेदकों का ओरिजनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद पहली बार कुल 20 फिजियोथेरेपिस्टों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

परिषद् में ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन दोनो प्रकार से निबंधन की सुविधा है।

परिषद् द्वारा राज्य में सभी फिजियोथेरेपी संस्थानों के निबंधन का भी प्रावधान है।

जिसके अंतर्गत सभी फिजियोथेरेपी कालेज को प्रत्येक वर्ष झारखंड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् से निबंधन कराना आवश्यक है। झारखंड राज्य गठन के बाद फिजियोथेरेपी परिषद् का गठन पहली बार हुआ है।

इसके अध्यक्ष डॉ राजीव रंजन, उपाध्यक्ष डॉ अभय कुमार पाण्डेय और निबंधक सह सचिव डॉ अजीत कुमार हैं।

झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् राज्य में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों और फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों का निबंधन के अलावा राज्य में फिजियोथेरेपी चिकित्सा से संबंधित सभी तरह के फैसलों के लिए सरकार को सलाह देगी।

इसके अलावा इस चिकित्सा में प्रैक्टिस करने के लिए मापदंडों का निर्धारण करेगी।

अब झारखंड राज्य में किसी भी अस्पतालों, क्लीनिक तथा फिजियोथेरेपी कालेज में फिजियोथेरेपी चिकित्सा का प्रेक्टिस अथवा अध्यापन आदि करने के लिए सभी फिजियोथेरेपिस्ट का काउंसिल से निबंधन आवश्यक है।

जिसका भी निबंधन नहीं है और वह प्रेक्टिस करते पाए गए तो इसके लिए परिषद् अंतर्गत दण्ड का भी प्रावधान है।

निबंधक सह सदस्य सचिव डॉ अजीत कुमार ने कहा की अब राज्य भर में फिजियोथेरेपी चिकित्सा में प्रैक्टिस करने के लिए परिषद् से निबंधन अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही विभिन्न फिजियोथेरेपी कॉलेजो को निबंधन के साथ ही परिषद के मापदंडों का पालन करना होगा।

उपाध्यक्ष डॉ अभय कुमार पाण्डेय ने कहा परिषद् के गठन से राज्य में फर्जी या झोलाछाप फिजियोथेरेपिस्ट और संस्थानों पर लगाम लग सकेगी।

इस अवसर पर अध्यक्ष डॉ राजीव रंजन ने काउंसिल से रजिस्टर्ड सभी फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों को उनके उज्ज्वल भविष्य के कामना के साथ सबको बधाई दी।

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